Greater Noida: केंद्र सरकार ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को ‘हाई रिस्क’ श्रेणी में रखा, अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट होगा,अगर आप ट्रेन, बस के सफर के दौरान या फिर कहीं भी पैकेज्ड ड्रिंकिंग या मिनरल वाटर का सेवन करते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए इन दोनों को ‘हाई रिस्क खाद्य पदार्थ’ की श्रेणी में शामिल किया है। इसके तहत इनका अनिवार्य निरीक्षण और थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाएगा। यह कदम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पैकेज्ड और मिनरल वाटर उद्योग के लिए प्रमाणन अनिवार्य करने की शर्त को हटाने के बाद लिया गया है। FSSAI के नए नियम के तहत, अब सभी पैकेज्ड पेय और मिनरल वाटर निर्माताओं को वार्षिक निरीक्षण से गुजरना पड़ेगा, जो लाइसेंस या पंजीकरण के पहले किए जाएंगे।