Lakhnow : प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट दे रही है। योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू लागू की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण करवाना होगा। मुख्य अभियंता ने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का भुगतान करने में मदद करना है। योजना कुल 47 दिनों के लिए लागू होगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट मिलेगी। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं (वाणिज्यिक, औद्योगिक, निजी संस्थान) को भी चरण अनुसार छूट मिलेगी।