Lakhnow : वन विभाग के नए नियमों के तहत, हर अधिकारी की शुरुआती तीन साल तक घने जंगलों में तैनाती अनिवार्य होगी। इसके बाद ही उन्हें सामाजिक वानिकी या सामान्य जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। यह नियम रेंजर से लेकर डीएफओ तक के लिए लागू होगा। नए अधिकारियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में तैनाती से बचने और सिफारिशों के जरिए सामान्य जिलों में नियुक्ति पाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नई नीति से आरक्षित वन क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों में बढ़ रहे असंतोष को कम करने की उम्मीद है।