आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी

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New Delhi : सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। 9 अगस्त की घटना में डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, और पीड़िता के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। मामले को देश के लिए ऐतिहासिक करार दिया गया।

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