Lakhnow : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 8 मार्च (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय, बाह्य न्यायालयों और तहसील स्तर पर संपन्न होगा। इन मामलों का होगा निस्तारण : फौजदारी के शमनीय वाद धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामले धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक और वैवाहिक मामले भूमि अर्जन, सेवा संबंधी, राजस्व एवं दीवानी वाद प्री-लिटिगेशन से जुड़े मामले (जो न्यायालय में लंबित न हों) वादकारीगण यदि अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय या कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।