भ्रष्ट अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वॉइन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों की सेवा में वापसी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को दोबारा ड्यूटी ज्वॉइन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अदालत का यह कहना ऐसे समय आया है जब सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “भ्रष्ट अधिकारी को सेवा में लौटने देना व्यवस्था पर करारा तमाचा है।” सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि सरकार को ऐसे मामलों में स्पष्ट और कठोर रुख अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचे। अदालत की यह टिप्पणी न केवल न्यायपालिका की भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता को दर्शाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जा सकता है।

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