Paryagraj : मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए सरकारी ट्रस्ट अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आपत्ति जताई कि यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल में पारित हो चुका है और राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार है। सरकार ने कहा कि याचिका में संशोधन किया जाए या नई याचिका दायर की जाए। इस पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उचित याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।