New Delhi : मानहानि मामला खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेसवार्ता के माध्यम से भाजपा पर आप विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।.अपील दायर कर कहा है कि मानहानि की शिकायत को खारिज करने के साथ ही एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद कर विशेष न्यायाधीश कानून में अपनी शक्ति के दायरे से बाहर कार्य किया है।दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर ने कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने इसकी अनुमति भी नहीं दी शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुकदमा चलाना होगा।