18 मीटर सड़क किनारे घरों में खुल सकेंगी दुकानें

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New Delhi : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लागू होने पर 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे के आवासीय भवनों में दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर यह सुविधा मिलेगी। एफएआर बढ़ाकर 2.5 किया गया है और बालकनी व ऊंचाई संबंधी कई नियमों में भी ढील दी गई है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा।

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