New Delhi : बिहार में जबरन विवाह का मामला कोई नया नहीं है। अब देश की शीर्ष अदालत ने इससे जुड़े एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज कर दिया है।शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के लिए ऐसी अप्रासंगिक शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह आदेश जारी किया।हाईकोर्ट ने उक्त मामले में व्यक्ति की जमानत शर्त में पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 438 के तहत शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगा सकती।