बिजली दर निर्धारण के नए नियमों से बढ़ सकती है लागत

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Lakhnow : प्रदेश में बिजली दर तय करने के नियमों में बदलाव की तैयारी हो रही है, और इसका मसौदा जारी कर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की। 2019 में लागू मल्टी इयर टैरिफ (एमवाईटी) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2025 के लिए नया नियम बनाया जा रहा है। वर्मा ने आरोप लगाया कि मसौदे में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे बिजली निगमों का 33,122 करोड़ रुपये का बकाया खत्म हो सकता है। उन्होंने इसे जनविरोधी बताते हुए नियामक आयोग से हस्तक्षेप की अपील की।

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