New Delhi : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों को खुद के नाम से बचत या सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार शर्तें और लेनदेन की सीमा तय कर सकेंगे। खाताधारकों को नियमों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही, माता को भी अभिभावक के रूप में मान्यता दी गई है। बैंकों को 1 जुलाई तक इन दिशा-निर्देशों को लागू करना होगा।