New Delhi : अमेरिकी टेक कंपनी गूगल को यूरोपीय संघ के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के सलाहकार ने यूरोपीय आयोग द्वारा लगाए गए 4.1 अरब यूरो (लगभग ₹37,000 करोड़) के प्रतिस्पर्धा विरोधी जुर्माने को जायज ठहराया है। यह मामला गूगल द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम के ज़रिए प्रतिस्पर्धियों को दबाने से जुड़ा है। यूरोपीय आयोग का आरोप है कि गूगल ने मोबाइल निर्माता कंपनियों पर अपने सर्च इंजन और एप्स को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाला, जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। गूगल ने इस जुर्माने के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट सलाहकार की राय के बाद इसे खारिज किए जाने की पूरी संभावना बन गई है।